ग्वालियर-
अपर सत्र न्यायाधीश सचिन शर्मा ने केरला एक्सप्रेस के एसी कोच में वृद्ध दंपति को बेहोश कर सामान चोरी करने वाले आरोपित मोहम्मद आजाद निवासी किशनगंज बिहार को दो साल की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक सुसेन्द्र परिहार ने बताया कि वृद्ध दंपति शांति बाई परमेश्वरम, परमेश्वरम लंबूदरी 18 अक्टूबर 2015 को केरला एक्सप्रेस जी 2 कोच में सवार हुए थे। ट्रेन में उन्हें नशीली चाय पिलाई गई। इससे दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने उनका 28 हजार कीमत का सामान चोरी कर लिया, जिसमें शांति बाई के सोने को जेवर भी थे। उन्हें ग्वालियर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन बाद वृद्ध दंपति को होश आया। पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी। पुलिस ने किशनगंज बिहार निवासी मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार किया और सामान भी बरामद किया। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी ने बचाव में तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया है। उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए सजा देने में नरमी बरती जाए। अपर लोक अभियोजक परिहार ने तर्क दिया कि ट्रेनों में लगातार घटनाएं हो रही हैं। इन पर रोक लगाने के लिए अपराधियों को कड़ी सजा देने की जरूरत है। इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोर्ट ने आरोपित को दो साल की सजा सुनाई है।
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