ग्वालियर
ग्वालियर मेला प्राधिकरण में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकरहाईकोर्ट की युगलपीठ ने उद्योग एवं सस्कृति मंत्रालय को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न अवमानना के लिए दंडित किया जाए। चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
गौरव पांडे ने अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने तर्क दिया कि वर्ष 2017 में मेला की बदहाली को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। मेला काफी प्राचीन है, लेकिन शासन की अनदेखी के चलते यह बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। बड़ी संख्या में दुकानें भी लगती थीं, लेकिन संख्या कम हो चुकी है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2018 को पदाधिकारियों की नियुक्तियां करने का आदेश दिया था, लेकिन आज दिनांक तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए । कोर्ट ने उद्योग एवं संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिए हैं।
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