बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (राजकुमार सिंह/जमुना सोनी) बैढन जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुये बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान सितुल खुर्द के विक्रेता श्रवण कुमार शाह के विरूद्ध प्राप्त शिकायतो के जॉच किये जाने पर हितग्राहियो को पात्रता अनुसार खाद्यान्न वितरण न किये जाने एवं नियमित दुकान न खोलने की अनिमितता पाये जाने पर मध्यप्रदेश सर्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कण्डिका 10(3)11 (8)11(9) 13(2) एवं प्रारूप ख की कण्डिका 22, 24 एवं 25 का उल्लघन किया गया है जो इस नियम की धारा 16 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना माड़ा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करायी गयी है ।
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