बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली द्वारा बैढन कोतवाली में इस आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि खण्ड चिकित्सा अधिकारी खुटार जिला सिंगरौली दिनांक 23 जून को सपरिवार बैढ़न से बलिया (उ.प्र.) निजी कार्य से बिना अवकाश या बिना अनुमति प्राप्त किये चले गये थे जो दिनांक 01 जुलाई को रात्रि में वापस बैढन मुख्यालय आये थे और वापस आने के उपरान्त चूकि व अंतराज्यीय सीमाओं को पार कर वापस आये थे इस कारण उन्हें सपरिवार होम क्वारेंटाइन के नियमों का पालन करना था किन्तु इनके द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया बाहर जाने व आने के संबंध में सूचित नहीं किया गया और स्वास्थ्य विभाग की समस्त गतिविधियों व कार्यों में शामिल रहे तथा अन्य विभाग के अधिकारियों से भी मिलते रहे और इसी बीच खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य टीम को बुलाकर पत्नी का सेम्पल अपने अधिनस्थ कर्मचारी- उर्मिला शाह के नाम का भेजा गया था ।

उक्त रिपोर्ट पाजिटीव आने पर जब स्वास्थ्य विभाग का अमला संबंधित पाजिटीव मरीज को लेने खुटार पहुंचा तब उर्मिला शाह ने बताया गया कि उसके द्वारा कोई कोरोना की जांच नहीं करायी गयी है तब बीएमओ खुटार से पूछताछ करने पर इस बात की जानकारी हुयी कि उनके द्वारा अपनी पत्नी का सेम्पल भेजवाया गया और खण्ड चिकित्सा अधिकारी खुटार की जांच कराने पर वह स्वयं भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं और वही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली के संज्ञान में यह तथ्य आने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली द्वारा उपरोक्तानुसार आशय का लिखित आवेदन पत्र थाना कोतवाली बैढ़न मेें प्रस्तुत किया गया है ।
खण्ड चिकित्साधिकारी खुटार द्वारा कोविड -19 कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु एक सक्षम अधिकारी होने के बाद भी गंभीर किस्म की लापरवाही बरती गयी और स्वास्थ्य अमले के साथ – साथ अन्य विभाग के अमलों के साथ समव्यौहार किया गया जिससे कोरोना संक्रमण को रोकने में लापरवाही बरतने, कोरेनटाइन नियमों का उल्लंघन करने, महामारी के फैलाव के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करने वाले खण्ड चिकित्सा अधिकारी खुटार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270, 271, 419, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, 4 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 52, 54 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में लिखा गया है ।
वही कोतवाली पुलिस द्वारा इस प्रकार से लापरवाही बरतने वाले खण्ड चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है ।
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