ग्वालियर-
डबरामेंजनता कर्फ्यू के बाद भी फेक्ट्री चालू होने परकार्यवाही हुई ।दो दर्जन बिहारी मजदूर वबाल बच्चे फेक्ट्री पर काम करते मिले।
नायाब तहसीलदार पूजा मावई एवं फूड विभाग नेकार्यवाही की । धारा188 के तहत कार्यवाही की गई75 जिलों में कोरेना का खतरा देख लॉक डाउन चल रहा ,कलेक्टर ग्वालियर ,राज्यपाल महोदय, मप्र शासन प्रधानमंत्री मोदी सब जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे वही डबरा मेंकानून और नियमो निर्देशो को न मानकर ग्वालियर झांसी रोड पर सिथत रमेश रोहिरा पुत्र किशनचंद रोहिरा के परिजनों की चावल मिल में लगातार मजदूरों को बंधक बनाकर कर्फ्यू में मिल चलवाया जा रहा था
सूचना पर से प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस ने छापा मारकर प्रकरण दर्ज कर लिया काफी देर तक प्रशासन की टीम को दरवाजा नही खोल शासकीय कार्य मे बाधा डाली, और इस बीच मिल बन्द कर लेबर दूसरे गेट से भगा दी, बिहार की लेबर का पुलिस वेरिफिकेशन नही कराया जाना भी अपराध की श्रेणी में आता है,मिल मालिकों पर कार्यवाही की मांग उठी है व मिल सील करने की मांग प्रबुद्ध लोगो ने जिला प्रशासन से की है ,स्वयं को , देश के कानूनसे ऊपर समझने वालों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कानून पालन न करने पर कड़ीकार्यवाहीअपेछित है
कानून प्रशासन से स्वय को ऊपर समझता हे रोहिरा परिवार ,सबकुछ बंद के निर्देश के बाद भी चल रहा था राइस मिल,
जनता कर्फ्यू के दौरान सबकुछ बंद रहने के निर्देश के बाद भी शहर के ग्वालियर झाँसी रोड पर मगरौरा के पास किशनचंद फ़ूड , रोहिरा परिवार का राइस मिल,संचालित होता रहा। इसमें बाहर से आए मजदूर भी काम कर रहे थे। बाल मजदूर भी मिलने की खबर हे
लेकिन फूड विभाग की टीम ने छापा डाला, तो मिल संचालकों ने मशीनों को बंद कर दिया और मजदूरों को कमरों में भेज दिया। तब फूड विभाग के अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की और शहर थाना पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और नायब तहसीलदार पूजा मावई मौके पर पहुंची और पंचनामा बनवाकर फैक्ट्री संचालक पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की।
मौजूद मजदूरों की जब जानकारी ली गई तब कईयों के पास आईडी तक नहीं थे।
इसे लेकर मौजूद जांच टीम ने सभी मजदूरों की जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही।
जांच के बाद नायब तहसीलदार पूजा मावई ने मौके का पंचनामा बनाया और धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाने की बात कही।
– भगवान दास रोहिरा, मिल संचालक बताये गए
मामले को लेकर हमने जांच पड़ताल की है। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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