ग्वालियर
घाटीगांव क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष कलेक्टर ग्वालियर ने अपना जवाब पेश किया। जवाब में कलेक्टर ने बताया है कि घाटीगांव क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वालों पर 36 लाख 35 हजार 500 रूपए का जुर्माना किया गया है।
सात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और कहा कि मप्र के रेत नियम-2018 के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दोबारा जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
हाईकोर्ट में रामनरेश बंजारे ने घाटीगांव क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन को लेकर जनहित याचिका प्रस्तुत की है जिसकी मंगलवार को सुनवाई हुई। कलेक्टर ग्वालियर के जवाब में घाटीगांव क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वालों में लिप्त लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और सात दिनों में नोटिस के जवाब मांगे गए हैं। ज्ञात रहे कि घाटीगांव में सिमरिया टांका,चैत,जखा रामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों अवैध उत्खनन की शिकायत की गई है।
हाईकोर्ट ने भिंड के एएसआई रामनिवास गुर्जर और मुनेंद्र सिंह भदौरिया के पैसे के लेनदेन के वायरल ऑडियो के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एसडीओपी अटेर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा एफएसएल लैब से ऑडियो की जांच न कराने को लेकर आईजी चंबल से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट का कहना है कि इस मामले में पुलिस विभाग ने किस आधार पर आवेदन किया है। आईजी चंबल 6 सितंबर तक जवाब पेश करें या खुद उपस्थित होकर बताएं। इस मामले में याचिकाकर्ता दीपक भदौरिया और उनके अधिवक्ता आरके जोशी हैं।
कोर्ट ने कहा-कब लागू होगा कोचिंग एक्ट
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को कोचिंगों की सेफ्टी को लेकर दायर याचिका की सुनवाई में कहा कि कोचिंगों की फायर सेफ्टी को लेकर एक्ट तो बना दिया है लेकिन यह लागू कब होगा। कोर्ट ने जवाब मांगा है कि शासन बताए कि कब तक यह अमल में लाया जाएगा।

बढ़ता कारवाँ | समाजवाद की ओर बढ़ते कदम… India's #1 Leading News Portal