ग्वालियर -चर्चित पीएमटी घोटाले में आरोपित इन्दौर केइंडेक्स कॉलेज इन्दौर के संचालक सुरेश कुमार भदौरिया की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपित लंबे समय से गिरफ्तारी से बचते आ रहे भदौरिया को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए है। बता दें कि प्रदेश का चर्चित प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) घोटाले में सुरेश भदौरिया भी एक आरोपित है।
दरअसल, बुधवार को अदालत में भदौरिया के वकील ने जमानत अर्जी पर बहस पेश कर निर्दोष और बीमार बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की, जबकि सीबीआई वकील ने अरोपित के अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का होने के चलते जमानत अर्जी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।
भदौरिया के वकील ने प्रकरण के अन्य चार आरोपितों को जमानत दिए जाने पर समानता के अधिकार के तहत भदौरिया को भी जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की। लेकिन सीबीआई वकील ने कहा कि अरोपित लंबे समय से फरार था।
संपत्ति की कुर्की के डर से अरोपित अदालत में उपस्थित हुआ है, मामला गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत अर्जी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। बता दें कि विशेष न्यायाधीश ने आरोपितों के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उनकी संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए थे।
अदालत ने सीबीआई को आदेश दिए थे कि आरोपितों की चल एवं अचल संपत्ति का विवरण पेश करें। अदालत के संपत्ति राजसात करने के आदेश के बाद 23 नवंबर 2017 से फरार चल रहे सुरेश कुमार भदौरिया ने 27 मार्च को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था। विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया था।
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