
बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना ने 08 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिये गये हैं और इन अपराधियों का सिंगरौली व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं में 1 वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है और इन अपराधियों को सिंगरौली सहित सीधी /रीवा जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिये गये हैं ।
यह आदेश जिला पुलिस अधीक्षक बीरेन्द सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है और प्रतिबंध की अवधि में इन आदतन अपराधियों को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा और वही प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी ।
वही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा अनावेदकों के विरूद्ध दर्ज अपराधों एवं उनके द्वारा लगातार बढती अपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर रखते हुये यह आदेश जारी किये गया है और वही जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कथित अपराधी लालबाबू साहू पिता सेतलाल साहू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी, रामलल्लू साकेत पिता हंसलाल साकेत उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम नंदगाव थाना नवानगर, सुरेश चौरसिया पिता रामलल्लू चौरसिया उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम घोरौली कला थाना नवानगर, अनिल कुमार कुशवाहा पिता मुन्नलाल कुशवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम नंदगाव थाना नवानगर, कन्हैयालाल जायसवाल पिता ददई जायसवाल उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम उजैनी थाना बरगवा, संतोष शाह पिता लालजी शाह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम खुटार थाना बैढ़न, सूरज साकेत पिता रामलल्लू साकेत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम नंदगाव थाना नवानगर, छत्रपति विक्रम सिंह उर्फ धन्नू पिता रूपनारायण सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम माजनखुर्द थाना नवानगर के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जिला बदर का आदेश पारित किया गया है ।
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