बढ़ता कारवाँ न्यूज//सिंगरौली//राजकुमार सिंह – राघवेन्द्र सिंह गहरवार

BK NEWS//SINGRAULI:- मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहाँ सत्ता पक्ष के नेताओ व कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा 04 मई को जिले में लागू किये गए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144(1) की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई।आप को बता दे कि आपदा प्रबंधन की बैठक में जिले में सम्पूर्ण लॉक डाउन लगाया गया है जिसके तहत सिंगरौली जिले में किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य चिकित्सा आवश्यकता,आपातकालीन स्थिति के अलावा अपने घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध है
वही सिंगरौली जिले के बाहर से एवं जिले के अंदर परिवहन हेतु यात्री बस दुकानों,हाट बाजारों का संचालन एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियां निर्माण कार्य,जिले में शादी विवाह सहित समस्त संस्थान तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।वहीं उपखंड मजिस्ट्रेट एवं इंसीडेंट कमांडर द्वारा ये भी कहा गया है कि पूर्व में जारी लॉक डाउन से सम्बंधित आदेश निरस्त किया गाया है।
ऐसे में सिंगरौली जिला में भाजपा नेताओं द्वारा जगह-जगह इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करना जिला प्रशासन की नियमों की धज्जियां उड़ाई गयी ।वही आम जनता का जिला प्रशासन से एक ही सवाल पूछना चाहती है कि क्या सारे नियम कानून आम जनता और गरीब लोगों के लिए ही हैं आज लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं बजारे बंद है ग्रामीण एरिया में होम डिलीवरी की व्यवस्था नही है जिसके कारण बहुत से घरों में खाद्य सामग्री और सब्जियों की किल्लत हो गयी है कितने लोगों ने अपने यहां होने वाली शादियों के लिए लाखों खर्च करने के बाद भी शादी निरस्त कर लॉक डाउन का पालन कर रहे है।।
वही दूसरी तरफ भाजपा नेताओं द्वारा तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन करके यह साबित किया गया है कि सिंगरौली जिले में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर जिला प्रशासन का कोई नियम लागू नहीं होता है ।
या यह कहें कि सिंगरौली जिले में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ता जिला प्रशासन से ऊपर है उनके ऊपर जिला कलेक्टर के आदेश का कोई फर्क नही है।।
जिला कलेक्टर महोदय से जनता जानना चाहती है की क्या जुर्माना और मुकदमा क्या आम लोगो के लिए ही है या इनके ऊपर भी आपदा प्रबंधन के तहत कार्यवाहि होगी।
नियम कानून सबके लिए एक होने चाहिए,धरना प्रदर्शनकारियो पर मुकदमा दर्ज हो – करणी सेना
श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सिंगरौली ने कहा है कि जिले में सम्पूर्ण लॉक डाउन लगने के बावजूद सत्ता पक्ष के द्वारा जगह जगह धरना करना और उन पर कोई कार्यवाही न होना ये साबित करता है कि जिले में दो नियम कानून चलते है इसलिए भाजपा नेता जिला प्रशासन के नियम व कोरोना कर्फ्यू के दौरान धारा 144(1) का उल्लंघन करते हुए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे है।वही श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला संयोजक पुष्पेंद्र सिंह ने कहा है कि हमारे संभागीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान ‘बबलू’ से आज के धरना प्रदर्शन वाले मामले में चर्चा हुई है और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सिंगरौली ने फैसला किया है कि बंगाल में हुई घटना निंदनीय है लेकिन बंगाल के मामले सिंगरौली जिले में प्रदर्शन होता है और जिला प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है तो सिंगरौली जिले के एक घर का चिराग बुझ जाने पर 8 माह बाद भी कोई कार्यवाही नही हुई जिसको लेकर करणी सेना ने कहा है कि आज धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों पर कार्यवाही करें या 09 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पर मृतक पत्रकार अजय सिंह बघेल के मामले में हमे कोतवाली घेरने का अनुमति प्रदान करे।अगर यैसा नही होता तो हम भी भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं की तरफ धरना प्रदर्शन करने जानते है और कानून व्यवस्था बिगड़ने का जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा जिसका दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है
भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज न होने व जुर्माना न लगाने पर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे – कामरेड संजय नामदेव
सीपीआई पार्टी के राज्य परिषद सदस्य कामरेड ने बढ़ता कारवाँ न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी आपदा प्रबंधन के निर्देशो का पालन करते हुए अपने समस्त कार्यक्रम व धरना स्थगित कर दिया ताकि सिंगरौली जिले में कोरोना की रफ़्तार पर लगाम लग सके लेकिन वही दूसरी तरफ भाजपा के नेता व कार्यकर्ता जगह जगह धरना प्रदर्शन किये है जबकि जिले में धारा 144(1) प्रभावशील है इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो लोग धरना कर रहे थे उन पर मुकदमा दर्ज हो अन्यथा हमारी पार्टी भी भाजपा की तर्ज पर जिला प्रशासन का घेराव करने के लिए बाध्य होगी
इनका कहना
जिन लोगो के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है उन सभी पर कार्यवाही होगी,नियम कानून सब के लिए एक समान है। डी.पी.वर्मन – अपर कलेक्टर
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