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सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया

कोर्ट ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में सुनवाई से इंकार किया
ग्वालियर-

जेएमएफसी पवन कुमार पटेल के न्यायालय में परिवादी गोपीलाल भारती द्वारा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरूद्ध भादसं की धारा 177, 181, 182, 281, 420, 465, 468, 471 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी गोपीलाल भारती ने झांसी रोड थाना प्रभारी रमेश शाक्य को ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरूद्ध पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करने के कारण उन्हे भी प्रत्यार्थी बनाया गया था। परिवाद जब जेएमएफसी पवन कुमार पटेल के पास सुनवाई के लिए आया तो अभियोजन की ओर से एडीपीओ आशीष राठौर ने परिवाद का विरोध किया एवं न्यायालय के संज्ञान में तथ्य लाते हुये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वर्तमान सांसद से जुडेÞ किसी भी मामले में न्यायालय को कार्रवाई का अधिकार नही है। जेएमएफसी पवन कुमार पटेल ने परिवाद को क्षेत्राधिकार न होने के कारण सुनवाई योग्य नहीं पाया। न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा किउच्च न्याायालय द्वारा जारी अधिसूचना इस बिन्दु पर स्पष्ट है कि वर्तमान सांसद से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार 21वें अपर सत्र न्यायाधीश प्रवेंद्र कुमार सिंह को प्राप्त है, इसलिए परिवादी के परिवाद को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य न पाते हुए वापस किया जाता है।00000000000000

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