ब्रेकिंग न्यूज – 16/06/2020
हिम्मत समाचार (राजकुमार सिँह/बरुण कुमार ) सिंगरौली :- सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि हेतु उन्हें संरक्षण देने के लिए जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनों में मध्य प्रदेश नदी मत्स्य उद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत दिनाँक 16/06/2020 से 15/08/2020 की अवधि तक मछलियों पकड़ने एवं विक्रय तथा परिवहन पर प्रतिबंध कर दिया है ।

आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपए आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।
बढ़ता कारवाँ | समाजवाद की ओर बढ़ते कदम… India's #1 Leading News Portal