Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sites/43a/e/ed29062570/public_html/wp-content/themes/jarida/functions/common-scripts.php on line 150

बिना अनुमति की नहीं खुलेगी दुकाने जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक मे अन्य दुकानो के संबंध में लिये जायेगे निर्णय – केवीएस चौधरी

बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढन नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु “लॉक डाउन” होने के बाद मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी – केवीएस चौधरी के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत समस्त सिंगरौली जिले में 19 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक संम्पूर्ण लाक डाउन घोषित किया गया है जिसमे कलेक्टर केवीएस चौधरी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वर्तमान में जिन दुकानो खोलने की अनुमति दी गयी है वह उतनी ही दुकान खुलेगी।

उन्होने कहा कि ऐसी जानकारी संज्ञान में आयी है कि सिंगरौली वासियों एवं व्यापारियों द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन के पश्चात स्वविवेक से अपनी दुकानें खोल ली गयी हैं जो कि में जिले में लागू वर्तमान आदेश का उल्लघन है और अभी भी वर्तमान आदेश के अनुसार केवल अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 10 से शायं 4ः00 खुलेगी जिनके लिये अनुमति प्रदान की गयी है और अन्य सभी दुकानें किसी भी दशा में नहीं खुलेंगी ।

कलेक्टर द्वारा फील्ड पर तैनात पुलिस एवं राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिये गये है कि “लाक डाउन” के आदेश का शत – प्रतिशत पालन कराया जाना सुनिश्चित करे |

www.badhtakarwan.com

loading...

Warning: Undefined array key "tie_hide_share" in /home/sites/43a/e/ed29062570/public_html/wp-content/themes/jarida/single.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sites/43a/e/ed29062570/public_html/wp-content/themes/jarida/single.php on line 65
x

Check Also

खेलों के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन का संदेश

राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइकिल रैली एवं अंडर-17 मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित बढ़ता कारवां (BK ...