ग्वालियर|
– ग्वालियर विकास प्राधिकरण जीडीए पर 21वीं सदी सोसायटी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट सर्वेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 1997 में सोसायटी ने किसान कमल सिंह और जीडीए के साथ एग्रीमेंट किया। इसमें ये तय किया गया कि ग्राम मऊ स्थित लगभग 28 बीघा जमीन के 25% प्लॉट जीडीए सोसायटी को देगी। एग्रीमेंट के आधार पर ही जीडीए ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। लेकिन बाद में किसान कमल सिंह ने एग्रीमेंट होने के बावजूद जीडीए से फिर से एग्रीमेंट कर लिया और जीडीए ने इस एग्रीमेंट के आधार पर उसे 25% प्लॉट दे दिए। इसकी जानकारी जब सोसायटी के सदस्यों को लगी तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जीडीए के वकील को दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा है।
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