ग्वालियर/नई दिल्ली- वकालत करने की मान्यता देने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE में 4778 वकील असफल रहे हैं। वकालत करने के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है।
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली BCD ने सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। BCD के अध्यक्ष केसी मित्तल ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2010 से 2013 तक 4778 वकील इस परीक्षा को पास करने में असफल रहे।
यह है वकालत का नियम

नियम के तहत अदालत में पंजीकरण कराने के बाद व्यक्ति जब तक AIBE पास नहीं करता तब तक वह वकालत करने के योग्य नहीं है। वकालत के साथ ही उसे बार के चुनाव में मतदान करने का भी अधिकार नहीं होता।
AIB हर साल दो बार परीक्षा का आयोजन करता है। एडवोकेट एक्ट के तहत BCD वकीलों की एक स्वायत्त संस्था है, जिसने बार की परीक्षा में फेल हुए वकीलों को वकालत करने पर रोक लगाने का फैसला लिया है।
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