ग्वालियर
संसद में तीन तलाक पर अध्यादेश पारित हाेने के बाद श्योपुर में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है। निकाह के 14 साल बाद सात बच्चों के पिता इरफान ने मायके में रह रही पत्नी लीरजबीन को रास्ते में चलते-चलते तलाक-तलाक-तलाक कहकर उससे नाता तोड़ लिया। मामला 18 अगस्त का है। पीड़ित महिला ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने आवेदन लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। तीन तलाक देने पर पति इरफान के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा 4 व आईपीसी की धारा 498ए, 294, 323, 506, 34 के तहत कायमी की गई। इसी के साथ दहेज एक्ट में महिला के पति इरफान, ससुर अल्लादीन पुत्र कुजीर, सास सायरा बानो, ननद मेहरुन पत्नी नूर हुसैन के खिलाफ कायमी की गई है।
दुष्कर्म का भी है आरोपी पुलिस के मुताबिक इरफान ने डेढ़ साल पहले बालापुर में ही अपने साथी के साथ मिलकर एक महिला से दुष्कर्म किया था। इस मामले में उसकी लोगों ने जमकर पिटाई भी की थी। इरफान के खिलाफ यह केस अभी भी चल रहा है।
पत्नी के साथ कई बार मारपीट की आरोप है कि इरफान ने रमजान माह में अपनी पत्नी से कई बार मारपीट की थी। महिला का ये भी आरोप है कि उसे कई दिन से उसके पति व ससुराल पक्ष के लोग लगातार परेशान कर रहे थे। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर पति, ससुर अल्लाद्दीन, सास सायरा बानो और ननद मेहरून बानो के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह सरंक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
केस दर्ज कर लिया गया है शहर में तीन तलाक का मामला आया है। यह घटना 18 अगस्त की है। महिला के बयान लेने के बाद केस दर्ज कर लिया है। – नगेंद्र सिंह, एसपी, श्योपुर
निकाह के 14 साल बाद 7 बच्चों के पिता ने श्योपुर में पत्नी को दियारास्ते में चलते-चलते तीन तलाक
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