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अब बुलेट के साइलेंसर से निकली गोली की आवाज तो ये लोग भी मुश्किल में आएंगे

 

ग्वालियर
बुलट के साइलेंसर से निकली गोली की आवाज अब ऑटो पार्ट्स विक्रेता और गैराज संचालक को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि परिवहन विभाग अब जो यह सामान बेचते या लगाते हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई करेगा। इसके लिए बकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ऑटो पार्ट्स एवं गैराज संचालकों को भी आरटीओ से व्यवसाय प्रमाण पत्र लेना होगा।

परिवहन विभाग अब तक केवल नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ही कार्रवाई करता था। जिसकी वजह से वह लोग बच जाते थे, जो यह सामान बेचते या वाहनों में लगाते हैं। अब परिवहन विभाग ने तय किया है कि जो लोग वाहनों को मॉडिफाइ करने के नाम पर तेज आवाज के हॉर्न, गोली की आवाज निकालने वाले साइलेंसर या हूटर बेचते या लगाते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही अब सभी नए एवं पुराने वाहनों के विक्रेता, मोटरयानों से अनुषंगी सामान के विक्रेता, मोटरयान सर्विस सेंटर, गैराज मालिक, मोटर मैकेनिक, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 33 के तहत आरटीओ कार्यालय से व्यवसाय प्रमाण पत्र लेना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

निकलवा दें हूटरः आरटीओ ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने अपने वाहनों में हूटर या हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट की जगह साधारण नंबर प्लेट लगवा ली है, वह 31 जुलाई तक इनको निकलवा लें। और हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 अगस्त से जुर्माने के साथ ही पंजीयन निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी।

इन पर होगी कार्रवाई

 

साइलेंसरः निर्धारित ध्वनि मानक से अधिक आवाज के हॉर्न या भौंपू, गोली या पटाखे की आवाज निकालने वाले साइलेंसर बेचने वाले एवं लगाने वाले गैराज संचालकों पर कार्रवाई होगी।

टायरः वाहन के लिए निर्धारित टायरों से अधिक चौड़े टायर, पहियों के स्थान पर बड़े एलॉय व्हील्स नहीं बेचे जा सकते हैं। वाहन स्वामी ना तो इसे लगवाएं और ना ही मोटर मैकेनिक या वर्कशॉप द्वारा लगाया जाए।

फिल्मः वाहनों के दरवाजों एवं खिड़कियों के शीशों पर निर्धारित क्षमता को कम करने वाली फिल्म को बेचा नहीं जा सकेगा और ना ही मैकेनिक द्वारा लगाया जा सकेगा।

हैडलाइटः वाहनों की हैडलाइट में तेज प्रकाश देने वाले बल्बों तथा वाहनों के ऊपर लगाने के लिए अतिरिक्त अन्य लाइट्स नहीं बेची जा सकेगी और ना ही मैकेनिक लगा सकते हैं।

बम्पर गार्डः मोटरकारों में आगे और पीछे की तरफ लगने वाले बम्पर गार्ड की बिक्री नहीं होगी साथ ही इसे मैकेनिक लगा भी नहीं सकते हैं।

हूटरः ऑटो पार्ट्स विक्रेता परिवहन अधिकारी द्वारा चिन्हित किए वाहनों के अलावा किसी भी वाहन के लिए हूटर नहीं बेच सकेंगे। इसे लगाने वाले मैकेनिक पर भी एक्शन होगा।

हेलमेटः भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप आईएसआई मार्क के हेलमेट ही बेचे जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य हेलमेट का विक्रय नहीं होगा और इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। यह सभी आदेश वाहन चालकों पर भी लागू होंगे

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