ग्वालियर-आचार संहिता के दौरान बैंक से एक लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकालने वाले लोगों की जानकारी बैंक मैनेजर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कलेक्टोरेट दफ्तर को देना होगी। कैश वैन में जो रकम ले जाई जाती है, उसकी जानकारी भी देना होगी। कैश वैन के संचालक के पास संपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है। ताकि यह पता चल सके कि यह रुपए कहां ले जाया जा रहा है।

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के दौरान एटीएम से रुपए निकालने पर उसकी स्लिप जरूर अपने पास रखें, ताकि जांच के दौरान लोगों को दिक्कत न हो। चुनाव के दौरान रुपए के मूवमेंट की निगरानी करने और चुनावी गतिविधियों में समन्वय स्थापित के लिए किया गया था। जिले की सीमाओं पर पुलिस और प्रशासन की टीमें 24 घंटे आने जाने वाले लोगों की निगरानी कर रही हैं। रेलवे और जीआरपी, आरपीएफ के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनों से आने-जाने वाले लोगों की रोजाना जांच की जाए। इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाए। संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर उसके बैग की जांच की जाए। शहर में पुलिस के अफसर रोजाना गाड़ियों की जांच कर रहे हैं।
एयरपोर्ट डायरेक्टर को भी देना होगी यात्रियों की जानकारी
एयरपोर्ट प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स इंटेलीजेंस की टीमें तैनात कर दी गई हैं। उससे प्रशासन के अफसरों को संपर्क करने के लिए कहा गया है। साथ ही एयरपोर्ट से आने और जाने वाले यात्री और फ्लाइट्स की जानकारी देना होगी।
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