ग्वालियर-
हाईकोर्ट की युगल पीठ ने उस मामले में अधिवक्ता के जूनियर के कॉल डिटेल व सीसीटीवी फुटेज तलब किए हैं, जिसमें अधिवक्ता पर जज के नाम से 50 हजार रुपए मांगने का आरोप है। फरियादी ने आरोप लगाया था कि अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया के जूनियर सचिन राजावत ने फोन पर अभद्र व्यवहार किया था। 16 नवंबर 2018 को हाईकोर्ट आया था, वहां भी अभद्र व्यहार किया गया। कोर्ट ने प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को कॉल डिटेल व 16 नवंबर 2018 की सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया है।
झांसी रोड थाने में कांच मिल निवासी राजेश भदौरिया के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज है और पुलिस ने उसे 27 मई 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। राजेश भदौरिया ने अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया के माध्यम से जमानत याचिका दायर की। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 14 नवंबर 2018 को एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी। जमानत होने के बाद राजेश भदौरिया को कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिल सका और अधिवक्ता ने आपत्ति पेश कर दी। अधिवक्ता जज के नाम पर 50 हजार रुपए मांग रहे थे। इसकी शिकायत राजेश भदौरिया के भाई प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष लेकर पहुंचे। उन्होंने पूरी कहानी प्रिसिंपल रजिस्ट्रार को बताई। शपथ पत्र देकर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया के खिलाफ शिकायत की। हाईकोर्ट ने इस शिकायत को संज्ञान में ले लिया। अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना केस चलाने के लिए सुनवाई शुरू कर दी है। गत दिवस इस मामले में सुनवाई हुई। 30 जनवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। प्रिसिंपल रजिस्ट्रार को 29 जनवरी तक फुटेज पेश करने हैं।
ऑन लाइन देख लिया था ऑर्डर
याचिकाकर्ता के परिजन ने ऑन लाइन जमानत का आवेदन ऑन लाइन देख लिया था। उन्हें लगातार गुमराह किया जाता रहा। जब पैसे को लेकर विवाद बढ़ गया तो याचिकाकर्ता के परिजन ने हाईकोर्ट को पूरा वाक्या बताया। इस पूरे वाकये को सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
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